माल्या के लुक आउट नोटिस पर CBI ने मानी गलती
माल्या के लुक आउट नोटिस पर CBI ने मानी गलती
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नई दिल्ली : बैंकों के 9000 करोड़ के कर्ज के चलते देश छोड़ कर भाग चुके विजय माल्या को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 18 मार्च को हाजिर होने को कहा है, वहीं इन सब के बीच CBI ने एक बयान जारी कर अपनी गलती मानते हुए कहा कि लोवर लेवल अफसर की गलती के कारण डिटेंशन ऑर्डर जारी हुआ था और लुक आउट नोटिस जारी करने में गलती हुई थी.

जांच एजेंसी की प्रवक्ता देवप्रीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि माल्या के दस्तावेज में LOC के फॉर्म में कॉलम साइन करने में गलती हुई. उन्होंने बताया कि मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए 29 जुलाई 2015 को केस दर्ज किया गया था, जबकि मामले में अभी तक किसी भी बैंक ने कोई शिकायत नहीं की. 16 अक्टूबर 2015 को लुक आउट नोटिस जारी किया गया था. यह LOC पूछताछ और प्रयोजन को लेकर उनकी उपलब्धता के लिए जारी किया गया था.

प्रवक्ता ने बताया कि तब जांच शुरुआती स्तर में थी इसलिए कोई वारंट जारी नहीं किया गया. देवप्रीत सिंह ने आगे बताया कि डिटेनशन को लेकर LOC तभी जारी किया जा सकता है, जब मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका हो.

इससे पहले लुकआउट नोटिस मामले में CBI प्रवक्ता ने कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है. लेकिन अगर ऐसा है तो हम इसकी जांच करेंगे.

बता दें कि 16 अक्टूबर 2015 को CBI ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था इसमें कहा गया था कि अगर माल्या देश छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट के एग्जि‍ट प्वॉइंट पर हिरासत में ले लिया जाए. बाद में नवंबर में नोटिस में बदलाव कर सिर्फ उनके विदेश दौरे की जानकारी देने को कहा गया था.

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