नई दिल्ली. केयर्न इंडिया यूरोपियन कंपनी है, जिसे भारतीय इनकम टैक्स विभाग ने नया नोटिस जारी किया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी कंपनी को 10,247 करोड़ रुपए बाकी टैक्स का भुगतान के लिए सूचित किया है. डिपार्टमेंट ने यह कदम अपीलीय टिब्यूनल आईटीएटी का निर्णय आते ही कुछ सप्ताहों के अंदर उठाया है.
टिब्यूनल ने अपने आदेश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी से कैपिटल प्रॉफिट पर पिछली तारीख से टैक्स की वसूली कर सकता है. केयर्न ने अपने शेयरहोल्डर को भेजी इनफार्मेशन में कहा है कि आईटीएटी का फैसल आने के बाद 31 मार्च को संशोधित कर का नोटिस मिला है. इस सम्बन्ध में टिब्यूनल ने कहा है कि पेमेंट में देरी के लिए ब्याज अब फरवरी 2016 से ही देय होगा.
इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10,247 करोड़ रुपए के टैक्स पर दस वर्ष के लिए 18,800 करोड़ रुपये का ब्याज मांगा था. यह टैक्स केयर्न द्वारा केयर्न इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने से हुए कैपिटल प्रॉफिट पर बनता है. अपनी कैपिटल पर अच्छे फायदे के बाद भी ब्रिटिश कंपनी भारत में टैक्स का पेमेंट नहीं कर रही है. दूसरी और केयर्न ने भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की कार्यवाही के तहत भारत सरकार से 5.6 अरब डॉलर मुआवजा मांगा है. केयर्न ने कहा कि टिब्यूनल के निर्णय पर अपील किए जाने की संभावना है.
ये भी पढ़े
केंद्र ने कहा नोटेबंदी के बाद 5400 करोड़ की अघोषित आय सामने आई
नोट के बदले वोट के मद्देनजर तमिलनाडु का उप चुनाव रद्द
मायावती के भाई के यहाँ इनकम टैक्स रेड