महंगा पड़ेगा नाबालिगों को वाहन देना, मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश
महंगा पड़ेगा नाबालिगों को वाहन देना, मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश
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नई दिल्ली : यदि आप भी अपने नाबालिग बच्चों को दुपहिया या चार पहिया वाहन चलने को दे देते हैं तो सावधान हो जाइये , क्योंकि मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2016 लोकसभा में पेश कर दिया गया है. जिसमें अगर नाबालिग ने गाड़ी चलाते समय कोई दुर्घटना घटित की तो उसे गाड़ी सौंपने वाले माता - पिता को 25 हजार रुपए तक जुर्माना या 3 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है. जाहिर है कि बिल मंजूर होने के बाद नाबालिगों को गाड़ी देना बहुत महंगा पड़ने वाला है.

गौरतलब है कि मोटर व्हीकल संशोधन बिल को शुक्रवार को संसद में पेश किया गया. गुरुवार को इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस बिल का मकसद लोगों की जिंदगी बचाना है. उन्होंने दावा किया कि देश में हर साल 5 लाख दुर्घटनाए होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की जान जाती है. उन्होंने सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाने के भी संकेत दिए.

आइये आपको बता दें नए मोटर व्हीकल संशोधन बिल में क्या प्रावधान किये गए है. यदि कोई नाबालिग (या किशोर) गाड़ी चलाते समय दुर्घटना करता है तो उसे गाड़ी सौंपने वाले माता -पिता को 25 हजार रुपए तक जुर्माना या 3 साल तक जेल हो सकती है.इसी तरह शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना, हेल्मेट नहीं लगाने पर 2500 रुपए और लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा. तीन महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात की तो 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा.लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.अब हिट एंड रन मामले में मौत पर मुआवजा 2 लाख और चोट पहुंचाने पर 50 हजार रुपए जुर्माना देना होगा.

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