देश में लागू हुआ CAA, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
देश में लागू हुआ CAA, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसी के साथ देश में अब CAA लागू हो गया है. इस कानून के माध्यम से 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता मिल सकती है.

CAA को दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था तथा बाद में इसे राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई थी, किन्तु इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन आरम्भ हो गये थे. यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था, क्योंकि इसको अमल में लाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था. राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को CAA पारित करने के पश्चात प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़प हुई थी, जिससे प्रशासन को कई कस्बों एवं शहरों में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि CAA नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा.

3 मुस्लिम देशों के अस्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता:-
CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है, जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा. 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी. इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी.

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