ममता बनर्जी ने किया था 'राष्ट्रगान' का अपमान ! समन रद्द करवाने पहुंची हाई कोर्ट, नहीं मिली राहत
ममता बनर्जी ने किया था 'राष्ट्रगान' का अपमान ! समन रद्द करवाने पहुंची हाई कोर्ट, नहीं मिली राहत
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कोलकाता: राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी को राहत प्रदान करने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि, यह मामला वर्ष 2022 का है, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति अमित बोरकर की सिंगल बेंच ने की। सीएम ममता ने इस मामले में FIR दर्ज करने का आग्रह करने वाली अर्जी पर पुनर्विचार को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमे उन्हें झटका मिला है।

दरअसल, ममता बनर्जी ने एक सेशन कोर्ट के जनवरी 2023 के उस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें मामले को जांच के लिए और समन जारी करने के मुद्दे पर वापस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भेज दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में सीएम बनर्जी ने कहा कि स्पेशल कोर्ट को समन को हमेशा के लिए निरस्त कर देना चाहिए था, ना कि मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहिए था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने ममता को इस मामले में कोई राहत ना देते हुए उनकी याचिका ठुकरा दी है।

इससे पहले ममता बनर्जी ने समन को स्पेशल कोर्ट में चुनौती दी थी। जनवरी 2023 में स्पेशल जस्टिस आरएन रोकड़े ने प्रक्रियात्मक आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को निरस्त कर दिया था और मजिस्ट्रेट से शिकायत पर नए सिरे से विचार करने के लिए कहा था। उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में बनर्जी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि मजिस्ट्रेट को नए सिरे से विचार करने का निर्देश देने के बजाय समन को निरस्त कर देना चाहिए था। 

ममता बनर्जी पर क्या हैं आरोप :-

बता दें कि, विवेकानंद गुप्ता ने अपनी शिकायत में ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान का तिरस्कार करने का इल्जाम लगाया है। गुप्ता ने कहा है कि सीएम बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है और यह 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की रोकथाम के तहत एक जुर्म है। मार्च 2022 में एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कार्यकर्ता विवेकानंद गुप्ता द्वारा दाखिल की गई शिकायत पर ममता बनर्जी को एक समन भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुंबई में कफ परेड में यशवंतराव चव्हाण सभागार में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान ममता बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान गाना आरम्भ कर दिया था और बाद में कार्यक्रम स्थल से जाने से पहले खड़े होकर केवल दो छंद गाए। शिकायतकर्ता ने इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ कफ परेड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, मगर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट का रुख किया।

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