TRP घोटाला: अदालत ने मंजूर की BARC के पूर्व CEO पार्थो दासगुप्ता की जमानत
TRP घोटाला: अदालत ने मंजूर की BARC के पूर्व CEO पार्थो दासगुप्ता की जमानत
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मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (TRP) घोटाला मामले में आरोपी एवं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ की जमानत मंजूर कर ली है। जी हाँ, बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत को आज यानी मंगलवार को स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में न्यायमूर्ति पी डी नाइक ने दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि देने में सक्षम दो जमानती पर पार्थो दासगुप्ता की जमानत मंजूर कर ली है।

आज अदालत ने पार्थो दासगुप्ता को छह सप्ताह के लिए समान राशि की अस्थायी नकद जमानत राशि जमा कराने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ कहा गया है तब तक उन्हें दो जमानती मुहैया करवाने पड़ेंगे। आप सभी को याद हो तो पार्थो दासगुप्ता ने इसी साल जनवरी के महीने में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। वैसे आपको पता हो तो इससे पहले सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जी दरअसल पहले सत्र अदालत ने कहा था, 'ऐसा लगता है कि दासगुप्ता ने घोटाले में अहम भूमिका निभाई और वह कथित रूप से ‘‘मुख्य षड्यंत्रकर्ता’’ हैं।'

इसी के साथ पार्थो दासगुप्ता को बीते साल 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से अब तक जेल में हैं। पार्थो दासगुप्ता पर आरोपों के बारे में बात करें तो उन पर अपने पद का दुरूपयोग करने का आरोप है। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी चलाने वाली कंपनी एआरजी आउटलायर मीडिया एवं इस टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी से साठगांठ करके टीआरपी में छेड़छाड़ करने का भी आरोप है।

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