पटना में शराब मिलने पर जब्त होंगे मकान-दूकान, जारी हुआ नया फरमान
पटना में शराब मिलने पर जब्त होंगे मकान-दूकान, जारी हुआ नया फरमान
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पटना: बिहार के पटना प्रमंडल में शराबबंदी को और कड़ाई से लागू करने के मकसद से एक नया फैसला लिया है. इसके अनुसार, यदि किसी मकान या दुकान से शराब बरामद होती है तो स्थानीय प्रशासन, मकान और दुकान दोनों को जब्त कर लेगा. पटना प्रमंडल के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को अपने क्षेत्राधिकार के तमाम जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक मीटिंग की.

उस मीटिंग में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अब से शराब भंडारण के लिए कोई भी मकान, दुकान या गोदाम का उपयोग करते पाया गया तो प्रशासन सब जब्त कर लेगा.  पटना में पुलिस ने बीते दिनों करोड़ों रुपये की शराब बरामद की थी. यह बरामदगी बाईपास पुलिस स्टेशन अंतर्गत स्थित एक गोदाम से की गई थी. इसके बाद संजीव कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को शराबबंदी को लेकर अहम बैठक की और सख्त निर्देश जारी किए हैं.

संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि शासन के द्वारा जब्त किया गया मकान या दुकान, सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाई संपन्न होने के बाद नीलामी कर दिया जाएगा. संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वह पटना प्रमंडल में शराबबंदी पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी को और अधिक चेंज करें. इसके अलावा रात के समय पुलिस गश्ती को और ज्यादा बढ़ाया जाए. संजय कुमार अग्रवाल की इस बैठक में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर के डीएम और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए.  

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