अंगल्लू हिंसा मामले में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत, आंध्र हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
अंगल्लू हिंसा मामले में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत, आंध्र हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
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गुंटूर: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार (13 अक्टूबर) को अंगल्लू हिंसा मामले में TDP अध्यक्ष और पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अंगल्लू हिंसा मामले में दलीलें सुननी पूरी कर लीं, अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे और आज उन्हें जारी कर दिया। हाल ही में अंगल्लू मामले में उनकी साधारण जमानत याचिका खारिज होने के बाद नायडू ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अंगल्लू मामला अगस्त में टीडीपी प्रमुख के अभियान कार्यक्रम में हुई हिंसा से जुड़ा है।

बता दें कि, अन्नामय्या जिले के अंगल्लू और चित्तूर जिले के पुंगनुरु में पथराव, आगजनी और दंगे में कई पुलिस अधिकारी और TDP और YSR कांग्रेस समर्थक घायल हो गए थे। कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग करने के आरोप में नायडू को अब न्यायिक हिरासत में राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में रखा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ, TDP प्रमुख अभी भी दो और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं: इनर रिंग रोड मामला और फाइबर नेट मामला।

अंगल्लू मुद्दे में यह आरोप शामिल है कि चंद्रबाबू नायडू और अन्य TDP अधिकारियों ने अगस्त में स्थानीय युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काई थी। YSRCP के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश प्रशासन ने मामले में एक औपचारिक पुलिस रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप के मुताबिक, नायडू और अन्य टीडीपी राजनेताओं ने अगस्त में अंगल्लू गांव में एक राजनीतिक सभा के दौरान YSRCP नेताओं पर हमला किया था। इस मामले में, नायडू पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 के साथ-साथ अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। बुधवार को पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने CID से कहा था कि वह अंगल्लू हिंसा मामले में आज की सुनवाई तक नायडू को गिरफ्तार न करें। सोमवार को नायडू अमरावती इनर रिंग रोड मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होंगे। 

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