भय्यू जी महाराज सुसाइड मामले के आरोपी विनायक को मिली जमानत
भय्यू जी महाराज सुसाइड मामले के आरोपी विनायक को मिली जमानत
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इंदौर। चर्चित भय्यू जी महाराज सुसाइड मामले में आरोपी पलक पुराणिक को कोर्ट द्वारा राहत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और आरोपी विनायक को राहत दी है। आरोपी विनायक द्वारा लगाई गई जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी जमानत दे दी है। इसी के साथ एक अन्य आरोपी शरद पंवार की जमानत अर्जी इंदौर हाई कोर्ट में लगी थी। इसमें बहस पूरी हो चुकी है, जबकि कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।

यह है पूरा मामला 
दरअसल 12 जून 2018 को भय्यू जी महाराज ने अपने बंगले पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद दो महीने तक पुलिस की जांच इस सुसाइड मामले पर चलती रही। छह महीने बाद भय्यू जी महाराज के अनुयायी द्वारा पुलिस अधिकारियों से फिर से जांच की मांग की गई थी। जिसके बाद एक बार फिर पुलिस ने जांच शुरू कर इस मामले में विनायक, पलक और शरद को गिरफ्तार किया। इस सुसाइड मामले में 28 जनवरी 2022 को जिला कोर्ट इन तीनों को दोषी ठहराया और छह-छह साल की सजा सुनाई।

विनायक की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 10-15 मिनट सुनवाई चली। मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से जमानत का विरोध भी किया गया। इस पर विनायक की ओर से उनके एडवोकेट ने तर्क रखे। इसमें कोर्ट को बताया गया कि आरोपी को ब्लैक मेलिंग और षड्यंत्र में 6 साल की सजा हुई है, जिसमें से वह तीन साल, 10 महीने का कारावास भुगत चुका है। इसके साथ यह भी तर्क दिया गया कि इसमें एक आरोपी (पलक पुराणिक) को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। जिसके बाद  सुप्रीम कोर्ट ने तर्कों के आधार पर उसे जमानत दे दी।

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