'मुस्लिम बनो, वरना जिन्दा दफन कर दूंगा..', सिख महिला को धमकी देने वाले अजमत अली को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
'मुस्लिम बनो, वरना जिन्दा दफन कर दूंगा..', सिख महिला को धमकी देने वाले अजमत अली को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 42 वर्षीय एक महिला ने एक युवक पर बलात्कार करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि महिला की शिकायत पर धारा 376, 506, 509 और 323 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह केस 19 अप्रैल को दर्ज हुआ  है और फ़िलहाल इसकी जांच जारी है। 

पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक की शिनाख्त 32 वर्षीय अजमत अली खान के रूप में हुई है, जो लक्ष्मी नगर का रहने वाला है। महिला ने बताया है कि वो पेशे से वो एक मॉडल हैं। अजमत से उनका संपर्क वर्ष 2016 में फेसबुक के जरिए हुआ था। FIR में कहा गया है कि अजमल उनकी कथक डांस टीचर का मित्र था। इसी कारण उन्होंने अजमत की दोस्ती स्वीकार कर ली। महिला के पति का देहांत हो चूका हैं और उनका एक बच्चा भी है। FIR के अनुसार, बातचीत बढ़ने के बाद वर्ष 2017 में दोनों रिलेशनशिप में आ गए। महिला का आरोप है कि खान ने आपत्तिजनक हालत में उनका वीडियो उतार लिया।

पीड़िता का यह भी आरोप है कि खान ने जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने इंकार कर दिया। सिख धर्म से संबंध रखने वाली पीड़िता का आरोप है कि, 'खान ने मुझसे जबरन कहा कि मैं मुस्लिम धर्म कबूल कर लूं और उनके रिवाज को मानना शुरू कर दूं, मगर मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। मगर खान ने मुझसे जोर देकर कहने लगा कि मुझे इस्लाम अपनाना होगा, बुर्का पहनना होगा, एक दिन में पांच दफा नमाज पढ़ना होगा और रोजा भी रखना होगा। इसके बाद मैंने उससे संबंध तोड़ने का फैसला कर लिया।'

FIR के अनुसार, सिख महिला के फैसले के बाद आरोपी युवक उन्हें धमकी देने लगा कि यदि उन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया तो वो उनके चेहरे पर एसिड फेंक देगा और उन्हें मार डालेगा। इसके बाद महिला ने युवक से दूरी बना ली। पीड़िता का कहना है कि खान ने उन्हें आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी। मगर, जब महिला ने इसे नजरअंदाज किया तो युवक ने उन्हें फिर धमकी दी कि वो उनका करियर बर्बाद कर देगा। महिला का इल्जाम है कि वो उन्हें मोबाइल पर गालियां लिख मैसेज भेजता था। 

महिला ने आरोप लगाया कि इसी साल 2 अप्रैल को खान ने उनपर जनकपुरी इलाके में अटैक कर दिया। उसने उन्हें जिंदा दफन करने की धमकी भी दी। महिला की शिकायत मिलने पर पुलिस ने बलात्कार का भी मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है और 17 मई तक कोर्ट से उसे सुरक्षा दे दी गई है। पुलिस ने कहा कि जब वो जांच में शामिल होगा, तब उसका पक्ष भी सुना जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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