भड़काऊ पोस्ट शेयर करने पर लगा प्रतिबंध, कार्रवाई के आदेश जारी
भड़काऊ पोस्ट शेयर करने पर लगा प्रतिबंध, कार्रवाई के आदेश जारी
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ग्वालियर/ब्यूरो। शहर में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जाती-धर्म विशेष से जुड़े कई भड़काऊ वीडियो, फोटो अपलोड हुए, जिसके बाद अब जिला प्रशासन एक्शन मोड़ में आ गया है। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है, जिसके चलते अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

एएसपी क्राइम राजेश दंडोतिया का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी वाली पोस्ट डालने पर क्राइम ब्रांच संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसमें ग्रुप एडमिन सहित व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने वाले लोग शामिल होंगे। इन पर आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसलिए लोगों से अपील है कि वो भड़काऊ पोस्ट ना डालें।

प्रतिबंध के बाद अब सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित अन्य माध्यमों पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डाली जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति विशेष नियमों को तोड़ता है तो उसके साथ ही एडमिन पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते दिनों भाजपा नेता प्रतीम लोधी की ब्राह्मणों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कुछ शरारती तत्वों ने हाल ही में हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ भी आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसके खिलाफ क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुकदमा दायर किया है। साथ ही एतिहातन जिले में माहौल न बिगड़े इसको लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

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