Nov 25 2017 09:50 AM
नई दिल्ली : स्थानीय अदालत का यह फैसला उन लापरवाह लोगों के लिए एक सबक है जो प्रदूषण को हल्के में लेते हैं. यमुना जैसी पवित्र नदी को प्रदूषित करने के मामले में एक बेकरी मालिक को यमुना नदी में अशोधित कचरा बहाने के जुर्म में दो साल के लिए जेल भेजने के साथ ही 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.
उल्लेखनीय है कि इस मामले में कोर्ट ने बेकरी मालिक के व्यवहार की आलोचना कर कहा कि इसके जैसे लोगों के असंवेदनशील रवैये के कारण ही वर्तमान पीढी को यमुना का शुद्ध और स्वच्छ जल नहीं मिलता है. इसीलिए लोग प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से वंचित है.
बता दें कि स्थानीय अदालत के विशेष जज संजय कुमार अग्रवाल ने बेकरी मालिक विकास बंसल को कैद की सजा के साथ ही उस पर 2.5 लाख रुपए पर्यावरण जुर्माना लगाया. जो प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा. इसके अलावा जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण कानून 1974 के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी एक लाख रुपए का जुर्माना अलग से लगाया. अदालतों के ऐसे फैसलों से ही लोग सफाई का ध्यान रखेंगे.
यह भी देखें
हिंदी न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml
इंग्लिश न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml
फोटो - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml
© 2024 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED