नई दिल्ली : दिल्ली में हुए हिट एंड रन केस मामले में आरोपियों में शामिल नाबालिग को लेकर जमानत की मांग की जा रही है लेकिन दिल्ली बाल न्यायालय ने इस मामले में जमानत देने से मना कर दिया है। बाल न्यायालय ने इस मामले में कहा है कि आरोपी नाबालिग ने अपराध किया है। बाल न्यायालय द्वारा नाबालिग आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। न्यायालय ने इस मामले में बच्चे के अभिभावकों को दोषी ठहराया है।
न्यायाधीशों ने कहा है कि बच्चों को वाहन देने से वे अंधाधुंध चलाते हैं, ऐसे में दूसरे लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। आरोपी का पहले भी चालान कट चुका है। इस आरोपी को दिल्ली का एक न्यायालय जमानत दे चुका है। पुलिस ने नाबालिग को घटना के एक दिन बाद 5 अप्रैल को पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में यूटर्न ले लिया।
इस मामले में रैश ड्रायविंग का मामला दर्ज कर लिया है। अब इस बच्चे को बाल सुधार गृह भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तरी दिल्ली के पाॅश इलाके में सिविल लाईन क्षेत्र में एक कार सवार युवकों लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए कार की चपेट में ले लिया। कार से टकराने के चलते सिद्धार्थ शर्मा 33 वर्ष की मौत हो गई थी।