अश्लील वीडियो शेयर करने वाले सहायक संचालक को किया गया निलंबित
अश्लील वीडियो शेयर करने वाले सहायक संचालक को किया गया निलंबित
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संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ महिला प्रभारी सहायक संचालक को अश्लील मूवीज की क्लिप इंटरनेट मीडिया में जारी करने का अपराधी मानते हुए विभाग ने निलंबित किया जा चुका है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी हुआ है। उन्हें निलंबन अवधि तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच किया जाने वाला है। जंहा मंत्रालय ने माना कि प्रारंभिक स्तर पर महिला अधिकारी ही अश्लील क्लिप को ग्रुप में डालने का अपराध किया है। जंहा इस बारें में जानकारी हो की विगत 28 दिसंबर 2020 को महिला के मोबाइल से विभागीय अफसरों और प्राचार्यो के समूह में एक ब्लू मूवी की क्लिप शेयर की गई थी। जिसके उपरांत विभागीय स्तर पर कई अधिकारियों ने हैरानी व्यक्त कर चुके है। उस बीच जांच प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई।

हालांकि जिस महिला अफसर पर ये आरोप थे उन्होंने बोला कि उनके द्वारा कोई क्लिप जारी नहीं की गई है। ये किसी की शरारत है। जांच में महिला अफसर को प्रथम दृष्टतया दोषी पाए जाने के उपरांत आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। इस घटना के उपरांत पूरे महकमें में हडक़ंप मच गया। वहीं यह बात अखबारों में भी सामने आई। मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा और इस केस की कार्रवाई कराई गई।

जंहा इस बात का पता चला है कि आयुक्त कियावत ने कहा कि यह कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। यह कार्रवाई मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 एक के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की जांच की जाने वाली है। निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नियत किया गया है। इस दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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