महाराष्ट्र में सूखे के कारण धारा 144 लागू
महाराष्ट्र में सूखे के कारण धारा 144 लागू
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महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित जिलों में हालत दिन ब दिन बदतरर होते जा रहे हैं . पानी के लिए बढ़ी संघर्ष की आशंका को देखते हुए लातूर जिले के कलेक्टर पांडुरंग पॉल ने 31 मई, 2016 तक धारा 144 लागू की है. उनके मुताबिक पानी के टैंकरों के पास एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. पॉल ने नगर निगम के 20 बड़े टैंकरों के पास यह निषेधाज्ञा लागू की है.

आप को बता दें कि लातूर पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के होम टाउन है और वहां उनके बेटे अमित राव देशमुख विधायक हैं. यह जिला हर साल सूखे की मार झेलता है. पानी की बेहतर आपूर्ति के लिए मिली शिकायतों के बाद कलेक्टर ने यह कदम उठाया है. 

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर ने CPC की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया है. इसमें जिले के सबसे अधिक सूखा पीड़ित क्षेत्रों को शामिल किया गया है. इसमें जिले के पानी टैंकर भरने वाले स्थान, सार्वजनिक कुएं, पानी टैंकर चलने वाले रूट और पानी टैंक शामिल हैं.

हाल ही में कुछ असामाजिक तत्वों ने पानी भरने की जगह से ही टैंकरों को लूट लिया था. इसके अलावा कई बार कुओं के पास लगी भीड़ की वजह से टैंकरों में पानी भरने की दिक्कतें सामने आई. लातूर नगर निगम इलाके में 70 और ग्रामीण इलाकों में 200 पानी टैंकर रोजाना सात चक्कर लगा रहे हैं. फिर भी पांच लाख की आबादी के लिए पानी की जरूरी आपूर्ति की शिकायत बनी हुई है.

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