होर्डिंग्स पर बीजेपी मंत्रियों की तस्वीरों पर सवाल उठाने वाले न्यूज पोर्टल के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
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गुवाहाटी: सूचना और जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर), असम ने पुलिस से एक स्वतंत्र असम स्थित समाचार पोर्टल, द क्रॉस करंट के खिलाफ सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 45 के तहत 'उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने' का आग्रह करते हुए एक पुलिस शिकायत दर्ज की है। 6 अगस्त को दिसपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है. इससे पहले डीआईपीआर ने आईटी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की थी - जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शनिवार शाम को, सरकार ने उस धारा को बदल दिया जिसे वह लागू करना चाहती थी। गोगोई के वकील शांतनु बोरठाकुर ने द वायर को बताया "एफआईआर में आईपीसी की धारा 294/500/505(2) के तहत मानहानि के आरोप भी शामिल हैं।"

पुलिस शिकायत एक वीडियो समाचार रिपोर्ट के लिए दर्ज की गई थी जो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, सूचना / जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका और राज्य डीआईपीआर की आलोचनात्मक थी। गौतम प्रतिम गोगोई, कहानी के रिपोर्टर - 'क्या पीयूष हजारिका को हिमंत बिस्वा सरमा का चाटुकार बनने की कोशिश करते हुए चेतावनी दी गई थी?' - को दिसपुर पुलिस ने शुक्रवार को तलब किया और पुलिस स्टेशन में रात बितानी पड़ी। गोगोई ने द वायर को बताया कि वीडियो को एक 'तकनीकी गड़बड़ी' के कारण हटा दिया गया था। पुलिस ने उसकी पेन ड्राइव को जब्त कर लिया है।

जिसमें सरकार पर सवाल उठाया गया था कि दो आयोजनों के लिए होर्डिंग पर सरमा की तस्वीरों के अत्यधिक उपयोग के लिए - ओलंपिक मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बधाई देना और असम के पहले मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया गया है। 

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