लखीमपुर हिंसा: जमानत मिल गई लेकिन, जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे आशीष मिश्रा, जानिए क्यों ?
लखीमपुर हिंसा: जमानत मिल गई लेकिन, जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे आशीष मिश्रा, जानिए क्यों ?
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा 9 अक्टूबर से जेल में थे. हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी आशीष मिश्रा का जेल से बाहर आना अभी आसान नहीं है. वो इसलिए क्योंकि जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का उल्लेख नहीं किया गया है.

बता दें कि आशीष मिश्रा के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत इल्जाम लगे हैं. लखीमपुर पुलिस की तरफ से अदालत में जो चार्जशीट दायर की गई है, उसमें आशीष मिश्रा को IPC की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120बी के तहत आरोपी बनाया गया है. इसके साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 3/25, 5/27 और 39 के तहत भी प्रकरण दर्ज है. हालांकि, उच्च न्यायालय की तरफ से जारी बेल ऑर्डर में IPC की धारा 147, 148, 149, 307, 326 और 427 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 का उल्लेख है.

लेकिन अदालत के बेल आर्डर में इसमें धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं है. धारा 302 हत्या और 120बी आपराधिक साजिश रचने से संबंधित है. चूंकि बेल ऑर्डर में 302 और 120बी का जिक्र नहीं है, इसलिए आशीष मिश्रा की रिहाई अभी संभव नहीं है. 

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