आज भी नहीं मिली आर्यन खान को बेल, कल होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
आज भी नहीं मिली आर्यन खान को बेल, कल होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
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ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का पेंच एक बार फिर फंस गया है। आर्यन की जमानत पर अदालत ने बृहस्पतिवार के लिए सुनवाई टाल दी है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई जारी है। एडवोकेट अमित देसाई की दलीलें समाप्त हो चुकी है बुधवार को अदालत में अरबाज मर्चेंट का मुकदमा लड़ रहे एडवोकेट अमित देसाई ने अपने दलीलों का आरम्भ आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए आरम्भ किया था। उनके साथ आर्यन के एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी NCB द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार पर बात रखी। 

वही अमित देसाई ने कहा, आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देख‍िए। NCB के समीप गिरफ्तारी के लिए कठोर सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुई ही नहीं है। अरबाज से केवल 6 ग्राम चरस प्राप्त हुआ था। NCB जिस षड्यंत्र की बात कर रहा है, उसे साबित करने के लिए NCB ने व्हाट्सऐप चैट अदालत के समक्ष पेश किया हैं। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। 65 B के तहत अदालत में NCB के ये सबूत मान्य नहीं है। मोबाइल सीज नहीं किया मगर रिमांड कॉपी में उसका जिक्र किया गया है। 

वही अमित देसाई की दलीलों के मध्य आर्यन के एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी जमानत पर जोर देते हुए पक्ष रखा। उन्होंने बताया- 'अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी के सही आधार नहीं देता है। आर्ट‍िकल 22, CRPC के सेक्शन 50 से अधिक हम है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक क‍ि उसे उसकी गिरफ्तारी के कारण जानकारी ना हो। तथा उस व्यक्ति को अपने मुताबिक एडवोकेट से सलाह लेने का अध‍िकार है।

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