Aug 11 2016 08:18 AM
दरभंगा: आज दरभंगा जिले की एक अदालत ने पांच साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अतिरिक्त जिला जज :चतुर्थ: ब्रजेश कुमार मालवीय ने आज हीरा यादव को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अतिरिक्त लोक अभियोजक चमकलाल पंडित ने बताया कि सिंघवाडा थाना अंतर्गत धनकईया गांव निवासी हीरा यादव ने आवेश में आकर वर्ष 2011 में दुर्गा पूजा के दिन ही एक धारदार हथियार से अपनी पत्नी रीना देवी की सिर कलम कर उसे पूरे गांव में दिखाया था.
इस मामले में रीना देवी के पिता और जाले थाना अंतर्गत बसंत गांव निवासी फिरंगी यादव द्वारा सिंघवाडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने पर पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से हीरा यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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