अगले एक साल तक मिल सकता है प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज
अगले एक साल तक मिल सकता है प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज
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कामगारों और मजदूरों के लिए केंद्रीय गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर योजना को आगामी एक साल तक बढ़ाने के लिए एक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया है. इस प्लान के तहत 8 करोड़ कामगारों और मजदूरों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फ्री अनाज दिया जा रहा है. लेकिन हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 और आने वाले माह के तीज-त्योहारों को देखते हुए इस प्लान को पहले ही नवंबर की समाप्ती तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है.

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बता दे कि यह याचिका हर्ष मंदार, अंजली भारद्वाज और जगदीप चोकर ने सर्वोच्च अदालत में दाखिल की है. दायर याचिका में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रवासी मजदूरों को 1 वर्ष तक फ्री राशन देने के प्लान को जारी रखने का केंद्र सरकार को आदेश देने की मांग की गई है. याचिका में यह भी बताया  गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और प्रदेश सरकारों को आदेश दे कि प्रदेशों के मुख्य सचिवों के जरिये फ्री राशन के वितरण के लिए एक प्रणाली निर्मित करें.

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विदित हो कि केंद्रीय गवर्नमेंट की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्लान के तहत 8 करोड़ गरीब प्रवासी मजदूरों को हर माह फ्री राशन दिया जाएगा. इस खाने के सामान में हरेक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं-चावल के साथ ही हर परिवार को 1 किलो दाल फ्री दी जाएगी. ये फ्री खाद्यान्न कोरोना काल में पहले सिर्फ मई और जून के लिए घोषित की गई थी. किन्तु संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कोई भूखा न सोए, इसलिए इस फैसिलिटी को आठ करोड़ लोगों के लिए व्यवस्थित किया गया है.

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