आंध्र प्रदेश सरकार ने डेयरी घोटाले के मामले में हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
आंध्र प्रदेश सरकार ने डेयरी घोटाले के मामले में हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
Share:

संगम डेयरी के फैसले पर अब आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की। बता दें कि एपी सरकार ने यहां यह तर्क दिया था कि संगम डेयरी का नियंत्रण लेने के लिए जारी जीओ को निलंबित करने का एकल न्यायाधीश का आदेश असंवैधानिक था। इसके लिए खंडपीठ ने एक अपील याचिका पर सुनवाई की जिसमें एकल न्यायाधीश के फैसले को पलटने की मांग की गई थी। आ

पकी जानकारी के लिए बता दे कि संगम डेयरी का प्रबंधन राज्य सरकार (APDDCL) द्वारा जारी GO 19 के तहत आंध्र प्रदेश डेयरी विकास निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है। ये आदेश 17 जुलाई, 1978 को भी रद्द कर देते हैं, जीओ ने संगम फीडर बैलेंसिंग डेयरी का प्रबंधन गुंटूर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (जीडीएमपीसीयू) को हस्तांतरित कर दिया, जिसे बाद में एक संयुक्त रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समिति और फिर संगम डेयरी के रूप में जाना जाने वाला एक उत्पादक व्यवसाय में बदल दिया गया। 

हालांकि इसके बाद डेयरी प्रबंधन ने जीओ को कोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति डीवीएसएस सोमयाजुलु ने एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें जीओ को निलंबित कर दिया गया और प्रबंधन को अपनी जगह पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया, लेकिन पहले उच्च न्यायालय से अनुमति लिए बिना डेयरी की संपत्ति को भारित या अलग नहीं करने का निर्देश दिया। जबकि एपी राज्य सरकार ने दावा किया कि एकल न्यायाधीश ने जीओ को निलंबित करने में गलती की, यह दावा करते हुए कि राज्य सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने उसके सभी दावों पर ध्यान नहीं दिया और उसे डेयरी के प्रबंधन को संभालने का पूरा अधिकार है। और तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया जाना चाहिए। सोमवार को इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होने की उम्मीद है।

COVID-19 India: धीरे-धीरे कम हो रहा है कोरोना का कहर, 20% घटा पॉजिटिविटी रेट

निजी शिक्षकों और कार्यरत कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने जारी की धनराशि

दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के लिए शुरू होगी 102 अन्नपूर्णा कैंटीन

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -