प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन के खिलाफ दायर की गई चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है. चुनाव याचिका खारिज करते हुए जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को कहा है कि बीते लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मेदर न होने के कारण याची तेज बहादुर यादव को चुनाव याचिका दायर करके प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है.
जस्टिस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से मतदाता या उम्मीदवार न होने की वजह से याची तेज बहादुर यादव को चुनाव याचिका दायर करके निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है. यादव द्वारा दाखिल की गई चुनाव याचिका पर प्रधानमंत्री की ओर से इसकी पोषणीयता पर सवाल उठाए गए थे . कहा गया था कि याची चूंकि वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीते पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार नही था. इस वजह से उसे चुनाव याचिका दाखिल कर चुनाव को चुनौती देने का हक नही है.
BSF से बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर प्रधानमंत्री के चुनाव को निरस्त करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि प्रशासन ने दबाव में आकर उनका नामांकन रद्द किया, जबकि विरोध में कहा गया कि याची वाराणसी का मतदाता नहीं है. ऐसे में उसके द्वारा दाखिल यह चुनाव याचिका पोषणीय नहीं है .
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