मुलायम को लेकर दायर याचिका पर लगाया 1 लाख का हर्जाना
मुलायम को लेकर दायर याचिका पर लगाया 1 लाख का हर्जाना
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इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया। इस दौरान यह कहा गया कि इसे लगभग 1 लाख रूपए के हर्जाने के साथ खारिज कर दिया गया। यह याचिका बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक धूराम ने दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनीत कुमार ने इसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को न्यायालय ने याचिका खारिज करने के साथ हर्जाना लगाने का आदेश दिया था।

दरअसल यह याचिका एक लाख रूपए के हर्जाने के साथ खारिज कर दी थी। दरअसल बीएसपी नेता सेशन जज महोबा के आदेश को चुनौती दे रहे थे, जिसके कारण सेशन न्यायालय ने जुडिशल मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ महोबा अंकित गोयल द्वारा मुलायम सिंह के विरूद्ध समन जारी करने पर रोक लगा दी गई थी।

दरअसल सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने एक बार बयान दिया था कि एक औरत से 4 लोग रेप नहीं कर सकते। जिसके बाद इस मामले में बवाल मचा था। यही नहीं सपा प्रमुख और सांसद मुलायम सिंह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा भी दायर कर दिया था। इस तरह के आदेश को सेशन कोर्ट में रोक लगाए जाने की याचिका में अनुच्छेद 227 के अंतर्गत चुनौती दी गई थी।

इस याचिका का विरोध न्यायिक जनरल विजय बहादुर सिंह, आडिशनल एडवोकेट जनरल इमरानउल्ला और राजकुमार सिंह ने किया था। याचिका को लेकर मांग की गई कि इसे खारिज किया जा सकता है लेकिन इसके एवज में हर्जाना लगाया जाना चाहिए। इस मामले में यह बात सामने आ चुकी थी कि सपा प्रमुख को बदनाम करने के लिए दुर्भावनाग्रस्त होकर याचिका दायर की गई थी। दरअसल न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि इस मामले को सेशन कोर्ट में लगाया जाना था। जबकि इसे मजिस्ट्रीयल न्यायालय में पेश किया गया।

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