कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी सर्वे के आदेश जारी, बाहर आएगा छिपाया गया 'सच'
कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी सर्वे के आदेश जारी, बाहर आएगा छिपाया गया 'सच'
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मथुरा: वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर के बाद अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में भी कोर्ट ने वीडियोग्राफी कराने का आदेश जारी कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीयूष अग्रवाल की पीठ ने इसका आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि, 4 माह के भीतर वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट उच्च न्यायालय में दाखिल करनी होगी। इस कार्य के लिए एक वरिष्ठ वकील को कमिश्नर और दो अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। इस सर्वे कमीशन में वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी शामिल होंगे। 

मीडिया से बात करते हुए याचिकाकर्ता मनीष यादव ने कहा है कि, 'विवादित ढांचे के सर्वे की याचिका पर सुनवाई मथुरा की जिला न्यायालय में एक साल से पेंडिंग थी, आज उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि चार महीने के भीतर अर्जी पर फैसला सुनाइए और सर्वे कराकर उच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंपिए। वीडियोग्राफी के लिए एक वकील कमिश्नर और दो सहायक नियुक्त होगा, उनके साथ वादी-प्रतिवादी के अलावा जिले के सभी सक्षम अधिकारी उपस्थित रहेंगे।'

याचिकाकर्ता मनीष यादव ने कहा है कि, 'उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया है, कल हम इसे मथुरा जिला न्यायालय में दाखिल करेंगे, उसके बाद से चार माह के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी पूरी करनी है, ज्ञानवापी की ही तरह यहां भी वीडियोग्राफी सर्वे किया जाएगा और सर्वे ही इस मुकदमे की पहली सीढ़ी है, सर्वे के दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम करने का आदेश भी हुआ है।'

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