सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताया एतराज
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताया एतराज
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इलाहाबाद ​: उत्तरप्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मामले में विवाद न्यायालय में पहुंच गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा उत्तरप्रदेश के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोे पत्र लिखकर कहा है कि उनकी सहमति के बगैर सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह को उत्तरप्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है।

बता दे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वीरेंद्र सिंह को उत्तरप्रदेश के लोकायुक्त द्वारा नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति हेतु अनुच्छेद 142 का उपयोग किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहली बार राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है।

यह पहला अवसर है जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया है। न्यायालय ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन न करने को लेकर अफसोस जताया। इस दौरान उत्तरप्रदेश सरकार को लोकायुक्त नियुक्त किए जाने का समय दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति न हो पाने को लेकर नाराज थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को फटकार लगाई गई। अपना आदेश जारी करने के बाद भी अमल नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नाराज़ थे। 

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