Aug 20 2016 05:58 AM
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति बी अमित स्थलकर ने दरोगा भर्ती में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
याचिका के अनुसार 2400 नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टर, 210 पीएसी प्लाटून कमांडर और 97 अग्निशमन अधिकारी की भर्ती के लिए 17 जून 2016 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ। इसमें अधिकतम आयुसीमा 28 वर्ष रखी गई। साथ ही अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार पांच वर्ष की छूट मिलनी थी।
27 अगस्त 2013 के शासनादेश के मुताबिक सरकारी नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को भी पांच वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। याचियों का कहना है कि वे पांच वर्ष की छूट मिलने के बाद भी ओवरएज हो रहे हैं। यदि सरकारी नौकरी के कारण उन्हें पांच वर्ष की छूट और मिल जाए तो वे भर्ती के लिए अर्ह हो जाएंगे।
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