एयरसेल-मैक्सिस मामला: पी चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तार पर रोक 30 मई तक बढ़ी
एयरसेल-मैक्सिस मामला: पी चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तार पर रोक 30 मई तक बढ़ी
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नई दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी हुई रोक 30 मई तक बढ़ा दी है. सीबीआई और ईडी एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को 30 मई तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. 

दरअसल, सीबीआई और ईडी ने सोमवार को कार्ति और चिदंबरम के विरुद्ध जांच पूरा करने के लिए अदालत से वक़्त मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 30 मई तक स्थगित कर दी है. उल्लेखनीय है कि अदालत इस वक़्त कार्ति और पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है और ईडी एवं सीबीआई इस पर विरोध कर रही है. ईडी और सीबीआई का कहना है कि उसे जांच को आगे बढ़ाने और आरोपियों से सवाल-जवाब करने के लिए हिरासत चाहिए ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया जाए. 

अदालत ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब तक सरकारी इजाजत न लेने पर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को लताड़ लगाई थी. अदालत ने जांच एजेंसियों को लताड़ते हुए कहा था कि अगर मामले की अगली सुनवाई तक आरोपपत्र में दर्ज नामों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई के लिए अनुमति नहीं मिली तो कोर्ट जांच एजेंसियों की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेगी.

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