दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम में भी पटाखों पर बैन, दिवाली-न्यू ईयर पर नहीं होगी आतिशबाज़ी
दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम में भी पटाखों पर बैन, दिवाली-न्यू ईयर पर नहीं होगी आतिशबाज़ी
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही इस बार अब गुरुग्राम में भी पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरुग्राम के जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार (14 अक्टूबर) को एक आदेश जारी करते हुए जिले में तत्काल प्रभाव से ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य तमाम तरह के पटाखों के निर्माण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 

ये आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे गुरुग्राम जिले में लागू होंगे और 31 जनवरी, 2023 तक लागू रहेंगे। बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144, विस्फोटक अधिनियम 1883 और अन्य विस्फोटक नियमों के तहत पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के मुताबिक, इन आदेशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी गुरुग्राम पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगमों, सभी SDM, सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों, प्रखंड विकास और पंचायत अधिकारियों, सभी DCP, कार्यकारी अधिकारियों और नगर निगम के सचिवों, नगर परिषद, सभी पुलिस थाना प्रभारी, दमकल अधिकारी गुरुग्राम व उनके स्टाफ की होगी। 

इन सभी अधिकारियों को आदेशों पर अमल करने और छापेमारी करने के लिए कहा गया हैं। साथ ही इन अधिकारियों को हर रोज़ जिला कलेक्टर को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

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