अतीक अहमद पर यूपी सरकार ने कसा शिकंजा, 35 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क
अतीक अहमद पर यूपी सरकार ने कसा शिकंजा, 35 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क
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लखनऊ: बसपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद की 35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह संपत्ति अतीक अहमद ने अवैध कमाई से बनाई थी। प्रयागराज के डीएम के आदेश के बाद अब प्रयागराज पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लखनऊ जाकर इन संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई करेंगे।

उल्लेखनीय है कि लखनऊ के गोमती नगर के विजय खंड में अतीक अहमद के नाम पर 400 वर्ग मीटर भूमि स्थित है। इसके साथ ही भैंसोरा में लगभग 51 बिस्वा जमीन का भी खुलासा हुआ है। दोनों जमीनों की अनुमानित कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए बताई गई है। इनमें एक संपत्ति व्यावसायिक और दूसरी आवासीय है। धूमनगंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लेते हुए अवैध संपत्ति को चिह्नित किया है। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय खत्री ने कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। प्रयागराज पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लखनऊ जाकर दोनों संपत्तियों को कुर्क करेंगे।

बता दें कि गत माह 14 सितंबर को लखनऊ के सीतापुर रोड पर स्थित 8 करोड़ का अतीक अहमद का बंगला कुर्क कर लिया गया था। राज्य में अब तक बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ सबसे अधिक कार्रवाई हुई है। 

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