ज्ञानवापी केस: 'शिवलिंग' में मुस्लिम पक्ष ने ड्रिल मशीन से किया छेद, फव्वारा दिखाने की कोशिश
ज्ञानवापी केस: 'शिवलिंग' में मुस्लिम पक्ष ने ड्रिल मशीन से किया छेद, फव्वारा दिखाने की कोशिश
Share:

नई दिल्ली: बाबा विश्वनाथ की नगरी स्थित विवादित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वजूखाने में मौजूद शिवलिंग को तोड़कर उसे फव्वारा बनाने की कोशिश की गई है, जिसका पता कुछ दिन पहले चला जब ये लोग फव्वारा बनाने के लिए निर्मित ढाँचे को अपने साथ ले जा रहे थे।

विष्णु जैन ने शिवलिंग के नीचे बनाई गई आर्टिफिशियल दीवार को हटा कर जाँच की माँग करते हुए एंकर से कहा कि, 'मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। शिवलिंग इनके कब्जे में था वजू खाने में। ये लोग उसकी (शिवलिंग) बेअदबी करते थे। उसी में इन्होंने कुछ तोड़कर फव्वारे टाइप का ढाँचा तैयार किया। ये ढाँचा अब भी इनके स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ये लोग उसे कहीं ले जा रहे थे, तो CRPF ने इन्हें रोक दिय।  तो ये सब इन्होंने जो हमारे आराध्य भगवान के साथ किया, हमारे देवता के साथ इन्होंने किया है, वो हमें पता है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, शिवलिंग हमें मिल गया है। अब उसकी पूजा आराधना करना उसका सम्मान करना प्रत्येक हिंदू का फर्ज है।'

विष्णु जैन ने दावा करते हुए कहा कि यदि स्टोर रूम की वीडियो और फोटोग्राफी की जाए, तो ये साबित हो जाएगा कि कैसे शिवलिंग में ड्रिल घुसा कर उसे फाउंटेन बनाने की कोशिश की गई थी। इससे ये भी साबित होगा कि किस तरह शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर छेद किया गया। कार्यक्रम में मौलाना से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया  कि आखिर दूसरा पक्ष बाहर कहता है कि वो हिंदुओं की इज्जत कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में कहते हैं कि उन्हें वहीं वजू करना है जहाँ शिवलिंग है। ये कैसी इज्जत है हिंदुओं की ?

बता दें कि हिंदू मंदिरों को उनकी पहचान दोबारा दिलाने के लिए कई मुक़दमे लड़ने वाले वकील विष्णु जैन ने कहा है कि उनकी लीगल टीम भारत के गौरवशाली इतिहास को पहचान दिलाने के लिए कार्य करेगी और जब तक ये नहीं होता, वह नहीं रुकेंगे। उन्होंने पूजा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताते हुए कहा कि सर्वे के बाद परिसर में शिवलिंग पाया गया है। इस्लामी कानून के तहत ये स्थान कभी मस्जिद नहीं हो सकती। वह संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देकर कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर पूजा का अधिकार है। उन्होंने बताया कि मस्जिद में यदि मंदिर है या मंदिर को तोड़कर परिवर्तित करके मस्जिद बनाया गया है, तो उसे कभी मस्जिद नहीं गिना जाएगा।

'हिन्दुओं को सौंपा जाए ज्ञानवापी परिसर, मुस्लिमों के प्रवेश पर लगे रोक..', कोर्ट में दाखिल हुई नई याचिका

BHU के प्रोफेसर का दावा- नंदीकेश्वर महादेव का है ज्ञानवापी में मिला 'शिवलिंग'

'शिवलिंग नहीं फव्वारा है, मंदिर नहीं मस्जिद है...', ज्ञानवापी पर विवादित बयान देकर घिरे अखिलेश-ओवैसी

 

 

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -