बकरीद को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
बकरीद को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
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भोपाल/ब्यूरो: बकरीद को लेकर भोपाल प्रशासन ने नयी गाइड लाइन जारी कर दी है,प्रशासन ने  निर्देश दिए है की राजधानी में ईद पर तय स्थानों पर ही कुर्बानी की जा सकेगी। इतना ही नहीं शहर में टेंपरेरी स्लॉटर हाउस बनाने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सशर्त परमिशन दी है। 10 से 12 जुलाई तक इन स्लॉटर हाउस में कुर्बानी हो सकेगी।आपको बता दे की इन सभी स्लॉटर हाउस का निर्माण नगर निगम द्वारा किया जायेगा। कुर्बानी करते हुए कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई नियमो का उललंघन करते पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए है की शाम 4 बजे के बाद कुर्बानी नहीं की जा सकेगी।   
 
आपको बता दे की कोरोना के कारण बीते  वर्षो में बकरीद पर पाबंदिया लगा दी गई थी,जिसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था की,इस वर्ष बड़ी संख्या में ईद पर आयोजन होना है,जिसे देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया और शांति से ईद मनाने के लिए गाइड लाइन जारी की है 

प्रशासन  ने साफ़ कहा है  की ईद पर खुले स्थान में पशुवध नहीं किया जायेगा,पशुवध किए जाने वाले स्थान को चारों ओर से दीवार/टीनशेड से मजबूती से बंद किया जाए। साथ ही पशुवध के लिए परिसर में तंबू की व्यवस्था की जाए। कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाए, जिससे दो संप्रदायों के बीच वैमनस्यता या संप्रदायिक तनाव पैदा हो और प्रशासन ने साफ़ निर्देश दिए है की केवल उन्हीं पशुओं का वध किया जाए,जो नगर निगम (पशु चिकित्सा) के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध करने योग्य प्रमाणित किए गए हों। पशुवध इस प्रकार किया जाए कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका न हो।

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