एसी मुथैया पर इस अग्रणी बैंक ने 508.40 करोड़ रुपये न चुकाने का लगाया आरोप
एसी मुथैया पर इस अग्रणी बैंक ने 508.40 करोड़ रुपये न चुकाने का लगाया आरोप
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ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें प्रमुख उद्योगपतियों को कुछ प्रमुख बैंकों ने डिफॉल्टर करार दिया था. हाल ही में, भारतीय फर्स्ट लीजिंग कंपनी के सह-प्रमोटर और पूर्व अध्यक्ष एसी मुथैया को आईडीबीआई बैंक द्वारा 508.40 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहने के बाद 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित कर दिया गया है. बैंक ने एक सार्वजनिक सूचना में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि फर्स्ट लीजिंग के प्रमोटर निदेशक मुथैया और फारूक ईरानी 27 अगस्त तक 508.40 करोड़ रुपये का भुगतान न करने का आरोप हैं और बैंक ' कानून की उचित प्रक्रिया ' का पालन कर रहा है.

पहला पट्टा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच के तहत किया गया है, जो कंपनी द्वारा फंड डायवर्जन की जांच कर रहे हैं. बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के अध्यक्ष और फारूक ईरानी द्वारा सह-प्रचारित कंपनी ने परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने का कार्य किया. जून 2018 में सीबीआई ने सिंडिकेट बैंक को 102.87 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में मुथैया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

कंपनी कथित तौर पर 1998 के बाद से बढ़ी हुई आय और संपत्ति दिखा रही थी, और मुथैया के साथ ईरानी ने सात शेल कंपनियों के साथ मिलकर कथित तौर पर सिंडिकेट बैंक को फर्जी वित्तीय विवरण जमा करके पात्र होने और उच्च ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए धोखा दिया था. इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर इन फंडों को बंद कर दिया, जिससे बैंक को करीब  102.87 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. मुथैया और ईरानी दोनों पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी, जालसाजी और सबूत नष्ट करने का आरोप था.

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