बढ़ गई अब्बास अंसारी की मुश्किलें, हेट स्पीच मामले में जमानत याचिका खारिज
बढ़ गई अब्बास अंसारी की मुश्किलें,  हेट स्पीच मामले में जमानत याचिका खारिज
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नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने के केस में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की ओर से सीजेएम MP/ एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी दे दी है। जिस पर सीजेएम श्वेता चौधरी ने अब्बास अंंसारी के अधिवक्ता और सहायक अभियोजन अधिकारी रविंद्र प्रताप यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के उपरांत जमानत अर्जी खारिज भी कर दी गई है। मामला शहर कोतवाली इलाके का है।

अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के अंतर्गत FIR दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को अपराधी बनाया गया। इल्जाम था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के बीच सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर इलाके के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के उपरांत रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी।

खबरों का कहना है कि  पुलिस ने विवेचना मे मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि  मे सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी आदि के विरुद्ध इल्जाम पत्र कोर्ट में पेश कर दिया है।

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