आधार कार्यालय ने हैदराबाद निवासी से माँगा नागरिकता का सबूत, भड़के ओवैसी ने सरकार को घेरा
आधार कार्यालय ने हैदराबाद निवासी से माँगा नागरिकता का सबूत, भड़के ओवैसी ने सरकार को घेरा
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हैदराबाद: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर (NPR) के मामले पर देशभर में चल रही बहस के बीच एक नया मामला प्रकाश में आया है। आधार कार्ड के अधिकारियों की तरफ से हैदराबाद के नागरिक मोहम्मद सत्तार को उनकी नागरिकता साबित करने को कहा गया है। इस नोटिस को लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर हमला बोला है।

पुराने हैदराबाद के नागरिक मोहम्मद सत्तार को UIDAI के अधिकारियों ने नोटिस जारी किया है और नागरिकता साबित करने को कहा है। मोहम्मद सत्तार का घर चारमीनार थाना इलाके के भवानी नगर में हैं। UIDAI का कहना है कि आधार के नियम 30 के तहत मोहम्मद सत्तार को ये नोटिस जारी किया गया है। जिसमें मोहम्मद सत्तार को सभी आवश्यक दस्तावेज़ लेकर आने होंगे, जिससे कि वह अपनी नागरिकता को प्रूव कर सकें। इतना ही नहीं इस नोटिस में ये भी कहा गया है कि यदि वो भारत के नागरिक नहीं हैं तो उन सभी दस्तावेज़ों के साथ आए जिसके तहत उन्हें यहां रहने की अनुमति मिली है।

इस नोटिस को लेकर मोहम्मद सत्तार के वकील मुजफ्फर अली खान का कहना है कि वह इस मामले को उच्च न्यायालय तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने ही कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता है। वकील का कहना है कि मोहम्मद सत्तार के साथ ही दो अन्य लोगों को भी ऐसा ही नोटिस प्राप्त हुआ है।

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