क्या आपका आधार कार्ड भी है 10 साल पुराना तो हो जाएं सावधान? UIDAI ने दिया ये अलर्ट
क्या आपका आधार कार्ड भी है 10 साल पुराना तो हो जाएं सावधान? UIDAI ने दिया ये अलर्ट
Share:

नई दिल्ली: मंगलवार (11 अक्टूबर) को भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने उन लोगों से अपने दस्तावेजों एवं जानकारियों को अपडेट कराने का आग्रह किया जिन्होंने अपना आधार 10 वर्ष पहले बनवाया था तथा उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है। UIDAI ने एक बयान जारी कर अपील की है।

UIDAI ने कहा, ‘‘ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 वर्ष पहले बनवाया था और उसके पश्चात् इन वर्षों में कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है।’’ निकाय ने कहा कि इस सिलसिले में UIDAI ने आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट की सुविधा तय शुल्क के साथ प्रदान की है तथा आधार धारक व्यक्तिगत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को आधार डेटा में अपडेट कर सकता है। यह सुविधा ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती है।

UIDAI ने बताया कि इस 10 वर्ष के चलते आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के तौर पर उभरा है तथा आधार संख्या का इस्तेमाल विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। UIDAI ने कहा कि इन योजनाओं एवं सेवाओं का फायदा उठाने के लिए, लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डेटा को अपडेट रखना है जिसेस आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में कोई असुविधा नहीं हो। उल्लेखनीय है कि UIDAI एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्‍थापना आधार कानून, 2016 के तहत 12 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्‍थापना भारत के सभी निवासियों को ‘आधार’ नामक विशिष्‍ट पहचान संख्‍या (UID) जारी करने के उद्देश्‍य से की गई थी जिससे दोहरी और फर्जी पहचान को ख़त्म किया जा सके।

पोल खुली तो अपने बयान से ही मुकर गए मल्लिकार्जुन खड़गे, अब सोनिया को लेकर कही ये बात

कल से विदाई ले सकता है मानसून, मौसम विभाग ने जताई संभावना

प्रलय के प्रहार से मुक्त है महाकाल की नगरी- पीएम मोदी

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -