भाजपा नेता की सोशल मीडिया और आधार से जुड़ी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात
भाजपा नेता की सोशल मीडिया और आधार से जुड़ी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात
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नई दिल्लीः देश में सोशल मीडिया के बढ़ते गलत उपयोग को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। इसी सिलसिले में एक बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में केंद्र सरकार को सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने के निर्देश देने की मांग शीर्ष अदालत से की गई थी। न्यायमूर्ति पक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता और भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को इस संबंध में संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। यह मामला मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, आप वहां जाइए।' अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि फर्जी और पेड न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र को फर्जी मीडिया अकाउंट्स को निष्क्रिय करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। ज्ञात हो कि शीर्ष अदालत पहले से ही फेसबुक इंक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आधार को सोशल मीडिया अकाउंट्स से लिंक करने की मांग संबंधी विभिन्न हाई कोर्टो में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई है। ये याचिकाएं मद्रास, बांबे और मध्य प्रदेश हाई कोर्टो में लंबित हैं। बता दें कि बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स से गलत और नफरत भरी खबरें फैलाई गई।

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