डाॅक्टरों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
डाॅक्टरों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
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नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले चिकित्सकों को पीजी कोर्स में तीस प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिये। बताया गया है कि राज्य की सरकार ने तो तीस प्रतिशत आरक्षण देने का ही निर्णय लिया था लेकिन इस निर्णय को हाईकोर्ट मे चुनौती देते हुये निर्णय को बदल दिया गया था और इसके बाद निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार चिकित्सकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुये चिकित्सकों को राहत प्रदान कर दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चिकित्सकों के लिये वर्षानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ष तक कार्य करने वाले चिकित्सकों को जहां दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा वहीं दो वर्ष कार्य करने वाले को बीस प्रतिशत एवं तीन वर्ष तक कार्य करने वाले चिकित्सकों को तीस प्रतिशत अतिरिक्त रूप से पीजी कोर्स में प्रवेश के लिये आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से ग्रामीण इलाकों में कार्य करने वाले चिकित्सकों ने खुशी जाहिर की है।

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