15 हज़ार की स्कूटी और 23 हज़ार का चालान, नए ट्रैफिक रूल्स से परेशान इंसान
15 हज़ार की स्कूटी और 23 हज़ार का चालान, नए ट्रैफिक रूल्स से परेशान इंसान
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नई दिल्ली: ट्रैफ‍िक नियम तोड़ने के ख‍िलाफ बढ़ी जुर्माना राश‍ि को लागू हुए अभी दो द‍िन भी नहीं हुए हैं और इसके ख‍िलाफ आवाज उठना शुरू हो गई है। द‍िल्ली के निवासी और गुड़गांव अदालत में काम करने वाले एक व्यक्ति पर 23 हजार रुपये का जुर्माना लगा द‍िया गया, जबकि उसकी स्कूटी की कुल कीमत ही मौजूदा हालात में 15 हजार रुपये है।

द‍िल्ली की गीता कॉलोनी के निवासी द‍िनेश मदन हर‍ियाणा की गुड़गांव अदालत में काम करते हैं। सोमवार को वह क‍िसी काम के ल‍िए अपनी 2015 मॉडल की स्कूटी लेकर सड़क पर निकले, तो ट्रैफिक पुल‍िस के हत्थे चढ़ गए। बागरी हेलमेट के न‍िकले द‍िनेश से जब गाड़ी का रज‍िस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी, हेलमेट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर सवाल किए गए, तो उनके पास उस वक़्त कुछ भी मौजूद नहीं था। दिनेश ने कहा क‍ि वह कुछ देर बाद कागजात उपलब्ध करा देंगे, किन्तु तब तक तो उनका 23 हजार रुपये का चालान कट चुका था।

यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 213 (5)(e) की अलग अलग धाराओं के तहत काटा गया। बगैर हेलमेट के एक हजार रुपये, ड्राइव‍िंग लाइसेंस ना होने के 5 हजार रुपये, इंश्योरेंस न होने के 2 हजार रुपये, बगैर रज‍िस्ट्रेशन के 5 हजार और एयर पॉल्यूशन एनओसी न होने पर 10 हजार रुपये का चालान कटा गया। इस तरह कुल 23 हजार रुपये का चालान बना। अब दिनेश के पास पैसे ना होने पर उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई। वहीं दिनेश अब ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि नई गाड़ी लें या 23 हज़ार जमा करके पुरानी स्कूटी वापस लाएं।

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