19 साल के लड़के से हो रही थी 15 वर्षीय लड़की की शादी, अचानक आ गई पुलिस और...
19 साल के लड़के से हो रही थी 15 वर्षीय लड़की की शादी, अचानक आ गई पुलिस और...
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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पुलिस ने बाल विवाह मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अपराधियों में एक पुजारी सहित 15 वर्षीय नाबालिग एवं 19 वर्षीय एक लड़के के माता-पिता सम्मिलित हैं। नाबालिग किशोरी से बालिग लड़के की शादी 24 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। 

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 2013 में लाडो अभियान नाम से एक अभियान आरम्भ किया था। इसी अभियान के तहत उड़नदस्ते का हिस्सा रहे महेंद्र पाठक के अनुसार, नाबालिग लड़की के पिता ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी एवं 19 वर्षीय लड़का एक-दूसरे से प्यार करते हैं। लड़की ने अपने घरवालों को धमकी भी दी थी कि यदि उन्होंने प्रेमी से शादी नहीं करने दी तो वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी।

तत्पश्चात, माता पिता ने कम उम्र में ही बेटी की शादी कर दी। अब लाडो अभियान के सदस्यों की ओर से खबर प्राप्त होने पर चंदन नगर पुलिस ने बाल विवाह करवाने वाले 7 लोगों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि देश में 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के विवाह गैर कानूनी है। इसका उल्लंघन करने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 2 वर्षों की कठोर कारावास या एक लाख जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।  

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