राजनीतिक दलों को मिलने वाली छूट को लेकर दायर की गई याचिका SC में रद्द
राजनीतिक दलों को मिलने वाली छूट को लेकर दायर की गई याचिका SC में रद्द
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नईदिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल न्यायालय ने आयकर छूट को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं जनहित याचिका में धारा 13 ए को निरस्त करने और राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुप्तदान के माध्यम से सीबीआई की जांच की मांग भी की थी।

मिली जानकारी के अनुसार जनहित याचिका में धारा 13 ए को निरस्त करने और राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुप्तदान को लेकर मांग की गई थी कि इनकी सीबीआई जांच हो। राजनीतिक दलों को 2 हजार रूपए और इसके ही साथ इसके उपर दिए जाने वाले गुप्त योगदान पर रोक लगाई जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा  विभिन्न मसलों पर वे सहमत हैं। राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे में निष्पक्षता होना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि यदि सभी दल सहमत हों तो फिर राजनीतिक दलों को चंदे की राशि मिलती है उसमें पारदर्शिता लाई जाना चाहिए।

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