कोर्ट ने ठुकराई अकाली नेता की सरेंडर की फ़रियाद
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पंजाब के पूर्व मंत्री और रेप के आरोपी सुच्चा सिंह लंगाह ने जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने सरेंडर करने की कोशिश की. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. सोमवार को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण कोर्ट बंद था, इसलिए उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने वकील तथा कुछ सहयोगियों के साथ पहुँचकर सरेंडर की कोशिश की. पर कोर्ट ने यह कहते हुए उकी याचिका को खारिज कर दिया कि वो गुरदासपुर की कोर्ट में जाकर सरेंडर करें, जहां का ये मामला है. याचिका खारिज होते ही लंगाह तुरंत कोर्ट से बाहर निकल गए.

लंगाह पर पंजाब पुलिस की महिला हवलदार के साथ रेप का आरोप लगा है. वो उसे जान से मारने की धमकी देकर साल 2009 से ही रेप करता रहा है. उसने पीड़िता से कहा था कि उसकी ऊपर तक पहुंच है. वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. इसके बाद पीड़िता ने मदद के लिए एसएसपी से मुलाकात की और सबूत के तौर पर पेन ड्राइव में वीडियो क्लिप भी दिए.


पूर्व मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (रेप), 384 (उगाही), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. एसएसपी ने बताया कि सुच्चा सिंह लंगाह के संभावित ठिकाने के बारे में हमें जहां भी सूचना मिल रही है, वहां हम छापेमारी कर रहे हैं.

 

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