57 लोगों पर बकाया है 85 हजार करोड़, SC ने कहा नाम सार्वजनिक करो
57 लोगों पर बकाया है 85 हजार करोड़, SC ने कहा नाम सार्वजनिक करो
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नई दिल्ली : आपको यह जानकर हैरत होगी कि देश के केवल 57 व्यक्तियों पर ही बैंकों के कर्ज के 85,000 करोड़ रुपये का बकाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज लेने वाले और उसे नहीं लौटाने वालों के बारे में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखने के बाद यह बात कही  कि ऐसे बकायादार लोगों के नाम क्यों नहीं सार्वजनिक होने चाहिए.

बता दें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आखिर कर्ज लेकर उसे नहीं लौटाने वाले व्यक्तियों के नाम लोगों को क्यों नहीं पता चलने चाहिए? बढ़ते कर्ज के आंकड़ों से चिंतित पीठ ने कहा कि अगर सीमा 500 करोड़ रुपये से कम कर दी जाए तो फंसे कर्ज की यह राशि एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर निकल जाएगी. पीठ के अन्य सदस्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायधीश एल नागेश्वर राव हैं.

पीठ ने कहा कि लोगों को यह जानना चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति ने कितना कर्ज लिया और उसे कितना लौटाना है. इस तरह की राशि के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए. आखिर सूचना को क्यों छिपाया जाए. इस पर रिजर्व बैंक के वकील ने इस सुझाव का विरोध कर कहा कि रिजर्व बैंक, बैंक हितों में काम कर रहा है. कर्जदार जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं. कानून के अनुसार कर्ज नहीं लौटाने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते. इस पर पीठ ने कहा रिजर्व बैंक को देशहित में काम करना चाहिए न कि केवल बैंकों के हित में.’

राजवल्लभ पर सख्त हुई सुप्रीम कोर्ट

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