खुले में कूड़ा फेंकने और शौच पर लगेगा 5000 जुर्माना
खुले में कूड़ा फेंकने और शौच पर लगेगा 5000 जुर्माना
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नई दिल्ली: अब खुले में शौच करने, पेशाब करने और कूड़ा फेकने से पहले एक बार सोच लें क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि ऐसा करने वालों से 200 से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना वसूले। यह व्यवस्था 30 अप्रैल से अमल में लाई जायेगी।

प्रधानमंत्री ने जिस चाव के साथ स्वच्छ भारत अभियान शुरु किया था, उसे शहरों में मनचाहा प्रभाव नहीं मिला, इसलिए सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि 30 अप्रैल तक हर शहर के कम से कम एक वार्ड और 30 सितंबर 2018 तक सभी वार्डो में दोषियों से जुर्माना वसूला जाए।

इससे पहले राज्यों से कहा गया है कि पर्याप्त संख्या में पब्लिक टॉयलेट और कचरा एकत्रित करने की सुविधा सुनिश्चित की जाए। डोर-टू-डोर गार्बेजद कलेक्शन और वार्डस में सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन रखने की व्यवस्था हो। सार्वजनिक शौचालयों की श्रृंखला सुलभ इंटरनेशनल के संस्‍थापक बिंदवेश्‍वर पाठक के मुताबिक आदर्श रूप से तो सरकार को जुर्माना लगाने से पहले पर्याप्‍त शौचालयों की सुविधाएं उपलब्‍ध करानी चाहिए।

खुले में शौच की समस्या हमारे शहरों में व्यापक हो गई है कि कहीं न कहीं से एक शुरुआत की जाने की जरूरत है। मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ व पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के अनुसार, शहरों में हर एक किमी पर एक टॉयलेट होनी चाहिए और इसकी समान संख्या पुरुष व महिला दोनों के लिए होनी चाहिए।

बीते वर्ष से राजस्थान में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-करकट फेंकने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने पर 200 रूपए और गाय का गोबर गलत तरीके से डिस्पोस पर 5000 रुपए, खुले में रेस्‍टोरेंट का कचरा फेंकने पर 2000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाता है। इसी मॉयल को मंत्रालय देशव्यापी रूप से लागू करना चाहती है।

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