पीलीभीत फर्जी मुठभेड़: 11 सिख यात्रियों को मारने वाले 42 पुलिसकर्मी दोषी करार
पीलीभीत फर्जी मुठभेड़: 11 सिख यात्रियों को मारने वाले 42 पुलिसकर्मी दोषी करार
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पीलीभीत : 25 साल पहले पीलीभीत जिले में 11 सिख यात्रियों को उग्रवादी बताकर फर्जी मुठभेड़ में मारने वाले बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने 42 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है. पीड़ित परिवारों के लिए यह देर से आया राहत भरा दुरुस्त फैसला है. हालांकि पीड़ित परिजनों को अपनों के खोने की कमी जिन्दगी भर खलेगी. उल्लेखनीय है कि 1991 में पीलीभीत जिले के तीन थाना क्षेत्रों में हुई कथित मुठभेड़ में 11 सिख यात्रियों को उग्रवादी बताकर मार डाला गया था.

इस बहुचर्चित मामले की जब सुप्रीम कोर्ट के वकील आरएस सोढ़ी की निजी पीआइएल पर जब सीबीआई जांच की गई तो मामला फर्जी पाया गया सीबीआई की जांच में कई जनपदों के विभिन्न थाना क्षेत्रों के एसओ, एसआई व कांस्टेबिलों का नाम इस फर्जी मुठभेड़ में सामने आया. इसके बाद 57 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपहरण,हत्या और साजिश रचने जैसी गम्भीर धाराएं लगाकर आरोप पत्र दाखिल किया गया था. ट्रायल के दौरान 10 मुलजिमों की मृत्यु हो गई.शेष 47 मुलजिमों की सुनवाई 29 मार्च को पूरी हुई.सीबीआई के विशेष जज लल्लू सिंह ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए 42 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया.

12 जून, 1995 को सीबीआई ने 57 पुलिस वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 364, 365 सपठित धारा 120 बी के तहत चार्जशीट दाखिल की फिर 20 जनवरी, 2003 को अदालत ने 57 मुल्जिमों पर इन्हीं धाराओं में आरोप तय किए गए.

कैसे हुई घटना

12 जुलाई, 1991 को नानकमथा, पटना साहिब, हुजुर साहिब व अन्य तीर्थ स्थलों की यात्र करते हुए 25 सिख तीर्थ यात्रियों का जत्था वापस लौट रहा था. सुबह करीब 11 बजे पीलीभीत जिले के कछालाघाट पुल के पास पुलिस ने इन यात्रियों की बस UP.26-0245 रोक ली. इनमें से 11 सिख तीर्थ यात्रियों को बस से उतार लिया गया. 

फिर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ दिखाकर इन्हें मार दिया गया. मारे गए यात्रियों पर अवैध असलहों से पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले का आरोप लगाकर पुलिस ने इस मुठभेड़ की थाना विलसंडा, थाना पुरनपुर व थाना नोरिया में एफआईआर दर्ज करा दी.

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