कर्नाटक में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 'हिजाब' की जिद क्यों ?
कर्नाटक में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 'हिजाब' की जिद क्यों ?
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बैंगलोर: कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के एक कॉलेज में पढ़ने वाली 24 छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कक्षाओं में प्रवेश करने से सात दिनों की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. पुत्तूर तालुक में उप्पिनंगडी डिग्री कॉलेज के अधिकारियों ने छात्राओं द्वारा हिजाब उतारे बगैर कक्षाओं में प्रवेश करने से इनकार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है.

मंगलवार की घटना ऐसे वक़्त में आई है, जब कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिसमें कक्षाओं में हिजाब पहनने के लिए कोई जगह दिए बगैर छात्राओं के लिए वर्दी अनिवार्य कर दी गई है. हालांकि ज्यादातर छात्र कक्षाओं में जाना पसंद कर रहे हैं, मगर एक वर्ग ने उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की इजाजत देने पर जोर दिया है.

अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) से संबंधित कई छात्रों ने अन्य कॉलेजों में शामिल होने के लिए शिक्षण संस्थानों से ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) के लिए आवेदन किया है, जहां हिजाब पहनकर कक्षा में जाने की इजाजत है. कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को यह भी बताया है कि जो लोग हिजाब पहनकर कक्षा में आना चाहते हैं, वे ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले सकते हैं. बता दें कि, कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में कुछ छात्राएं कक्षा में हिजाब पहनने की जिद कर रही हैं, जिसके बाद प्रशासन सख्त हो गया है.

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