1984 सिख दंगे: सज्जन कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें, आज आ सकता है एक और अहम् फैसला
1984 सिख दंगे: सज्जन कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें, आज आ सकता है एक और अहम् फैसला
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नई दिल्ली: 1984 में हुए सिख नरसंहार के एक और मामले की सुनवाई आज पटियाला हाउस कोर्ट में होने वाली है, जिसमें पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार आरोपी हैं. सिख विरोधी दंगों में एक के बाद एक आ रहे फैसले आ रहे हैं. इसी क्रम में आज को उस मामले में निर्णय आ सकता है, जिसमें सज्जन कुमार पर हत्या और दंगे भड़काने का आरोप है.

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सीबीआई ने सज्जन कुमार पर यह दूसरा मामला नानवती आयोग के आग्रह पर दर्ज किया था, इसमें उनके खिलाफ दिल्ली के सुल्तानपुरी में हत्या और दंगा भड़काने का मामला दर्ज है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायलय द्वारा सोमवार को 1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायलय ने सज्जन को हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा भड़काने, आगजनी और धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने की साजिश का दोषी माना था, उन्हें 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया गया था.

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34 साल बाद सिख दंगा मामले में आए फैसले में दिल्ली उच्च न्यायलय ने तीन अन्य दोषियों कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की आजीवन कारावास की सजा को कायम रखा था. साथ ही दो अन्य आरोपियों पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा को तीन साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है. जस्टिस एस. मुरलीधर व जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने 207 पन्ने में अपना निर्णय सुनाया है.

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