1984 सिख दंगा मामला: दो लोग दोषी करार, कल सजा का ऐलान करेगी दिल्ली हाई कोर्ट
1984 सिख दंगा मामला: दो लोग दोषी करार, कल सजा का ऐलान करेगी दिल्ली हाई कोर्ट
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नई दिल्ली: 1984 में दिल्ली में हुए सिख दंगा मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को अहम् फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराया है, बृहस्पतिवार को कोर्ट दोनों आरोपियों की सजा का ऐलान करेगी. जानकारी के मुताबिक, बुधवार को कोर्ट ने दो सिखों की हत्या के मामले में यशपाल सिंह और नरेश सहरावत को अपराधी घोषित किया है. इन आरोपियों पर हत्या के साथ-साथ दंगा करने और हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज था. 

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उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही मंगलवार को सांसद मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में भाजपा व सिख नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचकर 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई थी. प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बताया कि मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आठ महीने विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया था, लेकिन इसके तीसरे सदस्य की नियुक्ति अब तक नहीं होने से जांच नहीं हो पा रही थी.

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इस पर मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि 34 वर्षों से दंगा पीडि़त परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, पुलिस व अन्य जांच एजेंसियों के उपेक्षापूर्ण रवैये से दंगे के दोषी खुलेआम घूम रहे हैं. सिख विरोधी दंगे से संबंधित मामले की जांच के लिए इस वर्ष जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी का गठन किया था, जिससे पीड़‍ितों में इंसाफ की उम्मीद जगी थी, एसआइटी में तीन सदस्य होने चाहिए लेकिन एक पद अभी भी रिक्त है, उन्होंने कहा था कि एसआइटी को दो महीने में जांच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक ये नहीं दी गई है. इसके पास 186 मामले भी पहुंचे हैं, लेकिन एक पद रिक्त होने से जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है. 

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