विमान खरीदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
विमान खरीदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के  आदेश
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नई दिल्ली : यूपीए सरकार के दौरान एयर इंडिया के लिए 111 विमान खरीदने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को याचिका में लगाए गए आरोपों की जाँच करने के निर्देश दिए है.कोर्ट ने आश्वस्त किया है कि सीबीआई की जांच में दखल नहीं देंगे और जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोई भी पक्ष कोर्ट आ सकता है.बता दें कि इस मामले में पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर भी आरोप हैं.

गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश एजी मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में तीन एजेंसियों की जांच चल रही है। PAC, CAG और सीबीआई मामले की जांच कर रही हैं. यहां तक कि सीबीआई मामले से जुडे 55 गवाहों के बयान भी ले चुकी है.चूँकि संसद की PAC और CAG दोनों संसद के प्रति जवाबदेह हैं. एेसे में सुप्रीम कोर्ट को मामले में कोई आदेश नहीं देना चाहिए. इस मामले की जांच जून 2017 तक जांच पूरी हो जाएगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विमानों की 'अनावश्यक खरीद' पर एयर इंडिया, केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को नोटिस भेजा था.याचिका में आरोप लगाया गया है कि एयर इंडिया ने अनावश्यक रूप से 111 विमान खरीदे, जिससे सरकारी खजाने को 67,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.

आपको जानकारी दें दे कि सेंटर फॉर पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दर्ज की थी.जिसमें कहा गया कि ये निर्णय वर्ष 2004 से 2008 के बीच लिए गए थे, जब प्रफुल्ल पटेल केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री थे. उस वक्त एयर इंडिया का मुनाफा 100 करोड़ रुपये का था, तब उसकी क्षमता कुछ विमान खरीदने की भी नहीं थी, पर इसने 111 विमानों की खरीदी की, जिससे राष्ट्रीय विमानन कंपनी घाटे में चली गई.

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