लखनऊ : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में मोटर यान नियमावली में संशोधन को मंजूरी सहित आठ प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगी।
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इस तरह बदलें जा सकेंगे नंबर
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटर यान नियमावली में संशोधन से अब यूपी के लोग मोबाइल नंबर की तरह गाड़ी का नंबर भी बदल सकेंगे। इसके लिए मोटर नियमावली की धारा 51 में बदलाव किया जाएगा। वीवीआईपी व इंटरेस्टिंग नंबर की फीस में भी बदलाव किया गया है जो कि टू व्हीलर्स व फोर व्हीलर्स के लिए अलग-अलग होगा। फोर व्हीलर में एक लाख, 50 हजार, 25 हजार और 15 हजार की चार श्रेणियां होंगी। वहीं, टू व्हीलर के लिए 20 हजार, 10 हजार, पांच हजार और तीन हजार का शुल्क होगा।
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इसी के साथ कैबिनेट बैठक में मोटरयान अधिनियम 200 की धारा में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत बिना नंबर प्लेट की गाड़ी होने पर पहले 300 रुपये जुर्माना देना पड़ता था अब 500 देना होगा। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर अब 500 की जगह 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, हेलमेट न लगाने पर अब 500 की जगह 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।
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