कल से लॉकडाउन में मिलने वाली है छूट, भूलकर भी न तोड़े यह नियम
कल से लॉकडाउन में मिलने वाली है छूट, भूलकर भी न तोड़े यह नियम
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केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से 20 अप्रैल से नए लॉकडाउन में कुछ क्षेत्रों को छूट देने की घोषणा की है. इसका अर्थ है कि अधिक क्षेत्रों और श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी. इस सप्ताह की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने धारा 144 के अनुसार संशोधित दिशानिर्देशों को जारी करते हुए कई वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को 20 अप्रैल से परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है. इन प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करते हुए संचालन की अनुमति दी जा सकती है. इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच सेवाएं, आइटी सेवाएं, सरकारी डाटा और कॉल सेंटर, ई-कॉमर्स कंपनियां और उनकी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला शामिल है (आवश्यक अनुमति मिलने  के बाद). गृह मंत्रालय के निर्देशों पर लोगों ने अलग-अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दी हैं. लोकल सर्कल्स ने इस पर एक सर्वे किया है कि राज्य सरकारों को इन निर्देशों को कैसे अपनाना और लागू करना चाहिए. देश में 16 हजार लोगों ने सर्वे में भाग लिया है. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि लॉकडाउन के तीसरे सप्ताह में लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए पहले सर्वेक्षण में 79 फीसद नागरिक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 15 अप्रैल से कड़े प्रतिबंधों के पक्ष में थे. गौरतलब है कि जिन जिलो में 21 दिन बीतने के बाद भी कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है, वहां राज्य सरकारें वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक कार्य करने की अनुमति दे सकती है.

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इसके अलावा सर्वे में पूछा गया कि 31 मार्च के बाद राज्य सरकारों को एक या एक से अधिक मामलों वाले जिलों में इसे कैसे लागू करना चाहिए. 41 फीसद की राय थी कि वे दिशानिर्देशों के माध्यम से सभी वस्तुओं के पक्ष में हैं, और लोगों के बाहर निकलने का समर्थन नहीं करते हैं. वहीं 29 फीसद वस्तुओं की आपूर्ति के पक्ष में और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध चाहते हैं. वहीं 27 फीसद ने कहा कि सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के पक्ष में और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लोग लॉकडाउन में रहें.

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